कोर्ट के आदेश पर ताप्ती जल मार्ग का सीमांकन, 24 फरवरी को पेश होगी रिपोर्ट 

मुलताई। पवित्र नगरी मे ताप्ती जलमार्ग पर अतिक्रमण का मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। न्यायाधीश द्वारा इस प्रकरण में सीमांकन कराकर न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने के लिए लोक निर्माण विभाग के एसडीओ को कमिश्नर नियुक्त किया है। जिन्हे 24 फरवरी को कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। जिसके पहले शनिवार को ताप्ती जलमार्ग रेल्वे स्टेशन रोड पर हुए अतिक्रमण के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। शनिवार को लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री डी आर कर्मकार के नेतृत्व में नगर राजस्व एवं नगरपालिका की टीम द्वारा ताप्ती जल मार्ग के पर सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वहीं जल मार्ग के पास निवासरत लोगो का कहना है हम लोग जिस स्थान पर रह रहे हैं वह जमीन हमारे पूर्वजों ने कई वर्षों पहले क्रय की थी । जिसका हमारे पास में पूर्ण रूप से प्रमाण है हम लोगों को मकान बनाने की अनुमति राजस्व विभाग एवं नगर पालिका ने दी थी तो फिर इस स्थान पर सीमांकन करवाना उचित नहीं है। वहीं पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर कर्मकार का कहना है न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था कि ताप्ती जल मार्ग के पास सीमांकन न्यायालय में रिपोर्ट पेश करे। न्यायालय के आदेश पर यह सीमांकन कराया जा रहा है।सीमांकन रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय यह न्यायालय के विवेक पर है कि वह क्या फैसला सुनाता है।

Next Post

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया

Sat Feb 21 , 2026
नई दिल्ली, 21 फरवरी (वार्ता) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय से जन सुनवाई पोर्टल और उसकी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण को मजबूत करना और नागरिक सहभागिता को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीएससी डिजिटल सेवा के जरिये ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं […]

You May Like