सिद्दारमैया को मुडा मामले में दोषमुक्त नहीं किया गया: भाजपा

बेंगलुरु (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुडा मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है लेकिन उसने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया या उनके परिवार को दोषमुक्त नहीं किया है।

श्री विजयेंद्र ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उन्होंने कहा,“हालांकि, आज उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को अस्वीकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि श्री सिद्दारमैया या उनका परिवार दोषी नहीं है। इसलिए,श्री सिद्दारमैया के परिवार के खिलाफ आरोप अभी भी कायम हैं। हालांकि, केवल सीबीआई जांच के मुद्दे को उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है।”

श्री विजयेंद्र ने आगे टिप्पणी की कि मामले पर अंतिम शब्द अभी बोलना बाकी है। उन्होंने कहा,“लोकायुक्त की रिपोर्ट और लोकायुक्त के फैसले का इंतजार करें और फिर हम इस पर टिप्पणी करेंगे।”

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