जबलपुर: 1 करोड़ 87 करोड़ की जमीन की सौदेबाजी करते हुए धोखाधड़ी किए जाने के मामले में बरेला पुलिस ने बिल्डर, दललों समेत पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों ने पीडि़त को धोखे में रखकर इकरारनामे की जगह मुख्तयारनामा करा लिया और भुगतान में भी हेराफेरी की।पुलिस के मुताबिक राम लाल पटेल पिता मुसद्दी लाल पटेल 74 वर्ष निवासी वार्ड न. 15 किसानी मोहल्ला भैरव बाबा मंदिर के पास बरेला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके छोटे भाई रामसेवक पटेल पिता मुसद्दीलाल पटेल 60 वर्ष एवं उसके नाम से कुल भूमि 0.683 हेक्ट. भूमि है।
उक्त भूमि का सौदा बिल्डर रमनीत सिंह सेठी पिता रविन्द्र सिंह सेठी 46 वर्ष निवासी प्रीत विहार साई मंदिर के पास नर्मदा रोड ग्वारीघाट से 1,87,00,000 रूपये में किया था जिसका सौदा दलाल सागर सिंह गौर पिता सहदेव सिंह गौर एवं देवेन्द्र सिंह पटेल पिता राजू उर्फ राजेश पटेल निवासी बरेला व राहुल पटेल पिता स्व. सुरेन्द्र पटेल निवासी वार्ड न. 01 किसानी मोहल्ला बरेला व्दारा कराया गया था उक्त तीनो दलालों ने इकरारनामा की लिखा पढी कराने के लिए दोनों भाईयों को कलेक्ट्रेट कार्यालय बुलाया था।
रमनीत सिंह सेठी और दलालों व्दारा उससे कहा कि ऐग्रीमेंट होने के बाद 1,11,00,000 रूपये मिलेगे एवं शेष राशि 76,00,000 रूपये के लिए आठ माह का समय लिया जा रहा है। रमनीत सिंह सेठी और दलाल पर भरोसा करके इकरार नामा समझ कर दोनों भाईयों ने दस्तावेज में दस्तखत कर दिये थे परन्तु निष्पादित किये गये दस्तावेज धोखाधडी से कराया गया वह मुख्तयारनामा रमनीत सिंह सेठी और नितिन कक्कड को किया गया है इसकी जानकारी दोनों ने हम दोनों भाईयों को नहीं दी।
20, 00, 000 नगद दिये एवं 17 चैक बैंक आफ महाराष्ट्र के रमनीत सिंह सेठी ने दिये थे। एक चैक 700000 रुपये का बाऊंस हो गया था कुल 4100000 रुपये नगद एवं चैक के माध्यम से दिये शेष राशि 14600000 रुपये रमनीत सिंह सेठी से लेना शेष था ।मुख्तयारनामा में 7200000 रुपये दर्ज की गई है। रमनीत सिंह सेठी एवं उसके साथियों द्वारा धोखाधडी कर दस्तावेज निष्पादित कराया। पुलिस ने रमनीत सिंह सेठी, नितिन कक्कड,सागर सिंह गौर ,देवेन्द्र सिंह पटेल ,राहुल पटेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।
