
जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत ने चाकू से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी आशीष श्रीवास्तव को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बविता नागदेव ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 19 जून 2024 की रात्रि दस बजे घर के आंगन में लगा पानी का नल खुला हुआ था। जिसे देखकर आरोपी आशीष श्रीवास्तव ऊपरी मंजिल से गालीगलौज करते हुए नीचे आया। जहां मृतक शिव उर्फ मनोज सोनी अपने मित्र राहुल उर्फ लकी सोनी के साथ खड़े होकर बाते कर रहा था। जिन्होंने आरोपी आशीष को गालियां देने से मना किया तो आरोपी आशीष ने चाकू से हमला कर मनोज सोनी के गले में गंभीर चोट पहुंचा दी। मनोज के जीजा राजेन्द्र सोनी व उसके साथी लकी सोनी ने बीच बचाव किया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट कर चोटे पहुंचा दी और मौके से भाग निकला। जिसके बाद घायल मनोज को अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त मामले में गोहलपुर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी आशीष श्रीवास्तव को उक्त सजा से दंडित किया।
