मारपीट के आरोपी को एक साल का सश्रम कारावास

जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री किरण वर्मा की अदालत ने महिला से मारपीट करने वाले आरोपी टोनी उर्फ साईमन को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी टोनी को एक साल के सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत को एडीपीओ विशाल सिंह ने बताया कि 10 मई 2016 की रात्रि 11 बजे टोनी की पत्नी फरियादिया सावन मलिक उसे बुलाई गई और उसके घर पर ही बैठी रहीं। रात्रि करीब डेढ़ बजे जब वह घर से निकली तो घर के सामने टोनी पाल, बबुआ उर्फ राजकुमार व गगन विरहा गालीगलौज करते हुए सावन मलिक के साथ मारपीट की। आरोपी टोनी ने पलटा से हमला कर उसके वाये पैर के घुटने को बेकार कर दिया। गगन और बबुआ ने भी मारपीट की, जिससे पीडि़ता को गंभीर चोटे आई। उक्त मामले की शिकायत पर रांझी थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले में अदालत ने आरोपी टोनी उर्फ साईमन पाल को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

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