पेंशन से रिकवरी के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने पेंशन से रिकवरी के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता सिवनी निवासी तुलसा की ओर से अधिवक्ता प्रमेंद्र सेन व योगेश तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि चार जनवरी 2021 को एक पत्र जारी कर याचिकाकर्ता के पति स्व. रामदयाल की पेंशन से रिकवरी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। अवगत कराया गया

कि पेंशन से कुल दो लाख 51 हजार 861 रुपये की वसूली होनी है, इस पर ब्याज भी लगेगा। मामले में कहा गया कि आवेदिका को कटौती के बाद मिलने वाली रकम से परिवार का पोषण संभव नहीं होगा। इसलिए हाईकोर्ट की शरण ली गई। कोर्ट ने रफीक मसीह सहित अन्य न्यायदृष्टांतों के अनुरूप प्रथम दृष्ट्या पाया कि इस तरह सेवानिवृत्त कर्मी की पेंशन से रिकवरी नहीं की जा सकती।

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