जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने 62 वर्षीय गुमशुदा वृद्ध को ढूंढ कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर और अधारताल थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के भी निर्देश दिये है।
यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जबलपुर निवासी दीपक विश्वकर्मा की ओर से दायर की गई है। जिनकी ओर से अधिवक्ता अतुल जेसवानी व अक्षय झा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता राकेश विश्वकर्मा 27 जून 2025 की रात्रि 9 बजे के आसपास पास घर से निकले और तभी से लापता हैं।
इस मामले में अधारताल थाने में 28 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सात माह बाद भी पुलिस उन्हें ढूंढ़ नहीं पाई है। पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में शिकायत सौंपी थी। यह आशंका भी जताई गई कि किसी अज्ञात गिरोह के द्वारा बुजुर्ग को गायब किया गया है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
