इंदौर:नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा ड्रेनेज सिस्टम में केमिकल युक्त अपशिष्ट जल छोड़ने वाली औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई.निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ इकाइयाँ नियमों की अवहेलना करते हुए केमिकल युक्त अपशिष्ट जल सीधे ड्रेनेज लाइन में प्रवाहित कर रही थीं, जिससे न केवल ड्रेनेज सिस्टम को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
इस गंभीर अनियमितता को ध्यान में रखते हुए संबंधित इकाइयों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई. झोन क्रमांक 17 के अंतर्गत कार्रवाई में यूनो ट्रेडर्स पर एक लाख रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया. वहीं रॉयल ट्रेडर्स पर पचास हजार रुपये का जुर्माना किया गया. इसके अतिरिक्त एम.एम. ट्रेडर्स पर 20 हजार का स्पॉट फाइन किया गया. इस प्रकार कुल 1,70,000 से अधिक की स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई सीएसआई सत्येन्द्र सिंह तोमर, ड्रेनेज सब-इंजीनियर सिद्धांत मेहता, ड्रेनेज सुपरवाइजर एवं बल्क सुपरवाइजर की टीम की उपस्थिति में संपन्न हुई.
प्रदूषित अपशिष्ट जल छोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित
नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ड्रेनेज सिस्टम में किसी भी प्रकार का केमिकल युक्त या प्रदूषित अपशिष्ट जल छोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित है. भविष्य में भी इस प्रकार की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
