विधानसभा बजट सत्र के दौरान भोपाल में प्रदर्शन-जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक विधानसभा भवन और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस, धरना या रैली पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आदेश जारी किया है। आदेश का उद्देश्य सत्र अवधि में लोकशांति, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना है। प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

ये रहेंगे प्रतिबंध

प्रदर्शन या सभा का आयोजन व उसमें भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी-डंडा या धारदार वस्तु लेकर चलने पर रोक रहेगी। विधानसभा परिसर से 5 किमी दायरे में भारी वाहनों व यातायात बाधित करने वाले साधनों के प्रवेश पर भी रोक होगी। शासकीय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। विवाह-बारात और शवयात्रा पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आदेश उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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