
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने भिंड जिले के डिप्टी कलेक्टर राजनारायण खरे के निलंबन पर रोक लगा दी। इस अंतरिम आदेश के साथ ही राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी व अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि भिंड जिले के मेहगांव में स्थित श्री ददरौआ सरकार हनुमान मंदिर की 50 एकड़ जमीन में हेराफेरी की शिकायत सामने आई। चूंकि याचिकाकर्ता पूर्व में भिंड जिले की मेहगांव तहसील में तहसीलदार के पद पर पदस्थ था, अत: उसे घेरे में लेकर 16 नवम्बर, 2025 को निलंबित कर दिया गया। दरअसल, वर्ष 2006 में जारी हुई लीज के मामले में याचिकाकर्ता को जबरन फंसाया जा रहा है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
