
सतना। फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 के दौरान लापरवाही बरतने पर मतदान केन्द्र क्रमांक 30 बरहा के बीएलओ भरतलाल आरख को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र 61 चित्रकूट अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक भरतलाल आरख को बीएलओ नियुक्त किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में बताया गया कि संबंधित बीएलओ द्वारा एसआईआर कार्य नहीं किया जा रहा था, न ही तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं को नोटिस तामील कराई जा रही थी। साथ ही वरिष्ठ कार्यालय के फोन न उठाना एवं बुलाए जाने पर भी उपस्थित न होना पाया गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा जारी आदेशानुसार निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत बीएलओ भरतलाल आरख को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मझगवां निर्धारित किया गया है। इस दौरान बीएलओ भरतलाल आरख को मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
