दुर्घटना में घायल को 62 लाख का क्लेम देने का आदेश

राजगढ़। राजगढ़ न्यायालय द्वारा सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम के रुप में 62 लाख 9350 रुपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया है.

राजगढ़ न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश शर्मा द्वारा घटना में घायल हुए व्यक्ति को उक्त राशि बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान करने का आदेश पारित किया है. घायल व्यक्ति की और से क्षतिपूर्ति क्लेम पेश करने वाले अधिवक्ता राजेन्द्र यादव के अनुसार सूरज पिता गोरधनलाल दांगी निवासी पीपल्या कला अपनी मोटर सायकल से गांव जा रहे थे कि खिलचीपुर -जीरापुर रोड पर स्थित ग्राम गुर्जरखेड़ी के यहां दुर्घटना कारित वाहन ने तेज व लापरवाहीपूर्वक मोटर सायकल को टक्कर मार दी. जिससे सूरज के दोनों पैर एवं शरीर में अन्य जगह गंभीर चोट आई. एडव्होकेट की और से राजगढ़ न्यायालय में क्लेम आवेदन पेश किया था.

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