अमानक और अधिक रेट पर बेची खाद, सात के लाइसेंस निलंबित

जबलपुर: उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. एस. के. निगम ने जिले के सात उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें छह प्रतिष्ठानों ने अमानक उर्वरक बेचा और एक प्रतिष्ठान ने शासकीय दर से अधिक मूल्य वसूलने का आरोप है।

डॉ. निगम ने बताया कि लाइसेंस निलंबन के साथ सभी विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, और उन्हें सात दिन के भीतर जवाब देना होगा। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। जांच में पाया गया कि इन विक्रेताओं द्वारा बेचे गए उर्वरक के नमूने विभिन्न प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद अमानक पाए गए। निलंबन अवधि में इन प्रतिष्ठानों से उर्वरक की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। किसानों से अपील की गई है कि वे इन प्रतिष्ठानों से ई-टोकन बुक न करें।
इन विक्रेताओं पर हुई कार्यवाही
कृषि विभाग ने सुकरी के मेसर्स जयसवाल कृषि केन्द्र, धनगवां मझौली के मेसर्स पटेल कृषि केन्द्र, खितौला सिहोरा के मेसर्स राहुल ट्रेडिंग कंपनी, तलाड मझौली के मेसर्स दीपक कृषि केन्द्र, पोंडा मझौली के श्रीराम कृषि केन्द्र, पाटन के मेसर्स श्री नर्मदा डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अमानक उर्वरक बेचा था, इसके अलावा उमरिया पनागर के मेसर्स मैथली एग्रो ट्रेडर्स ने अधिक मूल्य पर उर्वरक बेची है, जिसके चलते इन सभी प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही हुई है।

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