जबलपुर:जिले में लगभग 20 हजार पट्टाधारक अभी तक नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं। जिसको लेकर नजूल स्थाई पट्टों का नवीनीकरण कराने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है। अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया।अपर कलेक्टर ने बैठक में कहा कि नजूल पट्टों का नवीनीकरण नहीं कराने वाले सभी पट्टाधारकों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेजों सहित सात दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया जाये।
बैठक में अपर कलेक्टर गहलोत ने कहा कि जो पट्टाधारक सात दिन के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उनके पट्टों पर पुनः प्रवेश (भूमि वेष्ठित करने) की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे मामलों में अर्थदंड एवं भू-भाटक सहित डायवर्जन के प्रकरण तैयार कर कार्रवाई की जाएगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
नवीनीकरण के लिए पट्टाधारकों को पुराने पट्टे (फार्म एच, फार्म एफ, फार्म आ) या 1955 से अब तक के नजूल खसरे की सत्यापित प्रति, सभी आहरण संबंधी दस्तावेज, नामांतरण आदेश की प्रतिलिपि, व्यवसाय का विवरण, वर्तमान नजूल संधारण खसरा, नक्शे और आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है। पट्टाधारक अपने संबंधित ब्लॉक के राजस्व निरीक्षक से संपर्क कर नवीनीकरण आवेदन कर सकते हैं।
