जबलपुर: पनागर में बिना सक्षम स्वीकृतियों के अवैध कॉलोनी बनाकर 16 भूखंडों को बेचने वाले बिल्डर के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अखिलेश कुमार सेन सीओ जनपद कार्यालय नगर पालिका परिषद पनागर जबलपुर द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमे बताया गया कि संतोष गुप्ता निवासी पूर्वी निवाडग़ंज जबलपुर के द्वारा नगर पालिका परिषद क्षेत्रांर्तगत पटवारी हल्का नं.19 खसरा नं. 987/3 रकवा 0.3150 हेक्टयर भूमि को अवैध रूप से भूखण्डो में विभाजित कर 16 भू खण्डो का विक्रय किया गया।
उक्त भूमि को भू-खण्डों के विभाजन किये जाने से पूर्व कलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। उक्त नियमों के नियम-8 के तहत विकास अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है और न ही उक्त नियमों के तहत विकास अनुज्ञा शुल्क जमा किया है। उक्त नियमों के नियम-10 के तहत कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित नहीं की है और न ही भू-खण्ड आरक्षित न करने की दशा में उसका निर्धारित शुल्क जमा किया है।
प्रतिवेदन पर बिना सक्षम स्वीकृतियों के भूमि को भू-खण्डों का विक्रय करते हुये उल्लघंन करना पाये जाने पर संतोष गुप्ता निवासी पूर्वी निवाडग़ंज के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। विदित हो कि कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर आम नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज करने आदेश दिए है। जिसके चलते प्रकरण दर्ज किए जा रहे है। ग्रामीण क्षेत्र में 98 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है।
