जबलपुर: कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मंगलवार को सिहोरा के सिविल कोर्ट के पीछे, वार्ड नंबर-11 में स्थित अवैध पानी पाउच फैक्ट्री को बंद कराया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि मौके पर पानी बिना आर.ओ. फिल्टर के अस्वच्छता के बीच पैक किया जा रहा था और फैक्ट्री के पास कोई खाद्य लाइसेंस नहीं था। कार्रवाई में पैकिंग मशीन को सील किया गया और 15 बोरी पानी पाउच जब्त किये गए। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत मामला सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
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