जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने दमोह एसपी को निर्देशित किया है वह याचिकाकर्ता नवयुगल को सुरक्षा प्रदान करें।दमोह के हटा निवासी स्वयं अग्रवाल एवं आर्या मिश्रा की ओर से अधिवक्ता विशाल डेनियल ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व दोनों ने आपसी सहमति से हिन्दू रीति रिवाज से प्रेम विवाह किया है।
युवती के परिजनों द्वारा विरोध किया जा रहा है और दोनों याचिकाकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। युवक की हटा स्थित किराना दुकान को खोलने पर भी उसमें आग लगाने की धमकी दी गयी। याचिकाकर्ताओं ने 7 जनवरी इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी। कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
