नवयुगल जोड़े को प्रदान करो सुरक्षा, दमोह एसपी को निर्देश

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने दमोह एसपी को निर्देशित किया है वह याचिकाकर्ता नवयुगल को सुरक्षा प्रदान करें।दमोह के हटा निवासी स्वयं अग्रवाल एवं आर्या मिश्रा की ओर से अधिवक्ता विशाल डेनियल ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व दोनों ने आपसी सहमति से हिन्दू रीति रिवाज से प्रेम विवाह किया है।

युवती के परिजनों द्वारा विरोध किया जा रहा है और दोनों याचिकाकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। युवक की हटा स्थित किराना दुकान को खोलने पर भी उसमें आग लगाने की धमकी दी गयी। याचिकाकर्ताओं ने 7 जनवरी इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी। कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

Next Post

टी-72 टैंक ओवरहॉल में व्हीकल फैक्ट्री की बड़ी कामयाबी

Wed Jan 28 , 2026
जबलपुर: आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल) की इकाई व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर (व्हीएफजे) ने भारतीय सेना के लिए टी-72 टैंकों का पायलट ओवरहॉल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि एवीएनएल की टैंक ओवरहॉल क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। निर्माणी के मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण […]

You May Like