मद्रास हाईकोर्ट से थलपति विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ को बड़ा झटका; सेंसर बोर्ड के पक्ष में अदालत ने रद्द किया पिछला आदेश, अब नए सिरे से होगी सुनवाई

चेन्नई | मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अभिनेता और ‘तमिझागा वेत्री कड़गम’ (TVK) के प्रमुख विजय की आगामी फिल्म ‘जन नायकन’ के सेंसर सर्टिफिकेशन मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सिंगल जज द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को फिल्म प्रमाणित करने के लिए दिए गए पिछले आदेश को रद्द कर दिया है। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि सिंगल जज ने CBFC को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिए बिना ही फैसला सुना दिया था, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इस कानूनी मोड़ के बाद अब फिल्म की रिलीज प्रक्रिया में देरी होने की आशंका गहरा गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी संवैधानिक प्राधिकरण या CBFC के चेयरपर्सन के आदेश को विधिवत चुनौती दिए बिना सीधे मेरिट्स पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। कोर्ट ने CBFC की अपील को स्वीकार करते हुए मामले को वापस सिंगल जज के पास भेज दिया है। डिवीजन बेंच का मानना है कि सेंसर बोर्ड की आपत्तियों और प्रोडक्शन हाउस की दलीलों को बराबरी से सुना जाना अनिवार्य है। कोर्ट ने निर्माताओं को अपनी याचिका में आवश्यक संशोधन करने की छूट भी दी है ताकि कानूनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।

‘जन नायकन’ विजय की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसे लेकर राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में काफी चर्चा है। सेंसर बोर्ड के साथ चल रहा यह कानूनी पेंच अब फिल्म की रिलीज डेट को प्रभावित कर सकता है। प्रशंसक और फिल्म समीक्षक अब सिंगल जज की अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, जहाँ यह तय होगा कि फिल्म को बिना किसी कट के सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। यदि सुनवाई में और समय लगता है, तो प्रोडक्शन हाउस को अपनी मार्केटिंग और रिलीज रणनीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं, जिससे फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर भी असर पड़ सकता है।

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