पत्नी की हत्या का दोष सिद्ध पति को आजीवन कारावास

सिंगरौली। पत्नी की बेरहमी से हत्या के एक गंभीर मामले में देवसर स्थित तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 5 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार सोनकर द्वारा 20 जनवरी को सुनाया गया।

अपर लोक अभियोजक मारकण्डेय मणि त्रिपाठी के अनुसार यह मामला थाना गढ़वा से संबंधित है। उन्होंने बताया कि आरोपी महेश प्रसाद कोल पिता तौलन कोल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम सैलवार थाना गढ़वा ने 7 नवंबर 2023 को अपनी पत्नी सीमा कोल के साथ घरेलू विवाद के दौरान बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि आरोपी ने लकड़ी के डंडे से सीमा कोल के सीने एवं शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर वार किए, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन सीमा को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके पश्चात पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्य, गवाहों के कथन एवं मेडिकल साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अभियोजन ने यह सिद्ध किया कि आरोपी का कृत्य जानबूझकर किया गया था और वह यह जानता था कि इस प्रकार की हिंसा से मृत्यु होना स्वाभाविक है। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि अभियुक्त द्वारा की गई मारपीट सामान्य प्रकृति की नहीं थी, बल्कि वह हत्या की श्रेणी में आती है। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी कोई ठोस प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 भादवि के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। यह फैसला घरेलू हिंसा और महिला अपराधों के मामलों में न्यायिक सख्ती और न्याय की स्पष्ट मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

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