सभी प्रकार की दिव्यांगता के प्रमाण-पत्र बनाए जाएं: डॉ. खेमरिया

ग्वालियर । इक्कीस प्रकार की दिव्यांगता सरकार द्वारा तय की गई है। मेडीकल बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 21 प्रकार के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किए जाएं। यह बात आयुक्त दिव्यांगजन कल्याण डॉ. अजय खेमरिया ने कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान की मौजूदगी में आयोजित हुई बैठक में सिविल सर्जन एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से कही। उन्होंने दिव्यांगजनों के विशेष भर्ती अभियान की विभागवार समीक्षा की। साथ ही कहा कि सभी विभाग दिव्यांग आरक्षण का पालन करें।

बैठक में आयुक्त दिव्यांगजन कल्याण डॉ. खेमरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं से दिव्यांगजनों को लाभान्वित कराने की पहल भी संबंधित विभाग करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड व्हीकल प्रदान किए जाते हैं। विभाग द्वारा खराब मोटराइज्ड ट्रायसकिल के बदले में नई मोटराइज्ड ट्रायसकिल उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि ग्वालियर जिले में मोटराइज्ड खराब होने की शिकायतें हैं तो तथ्यों के साथ रिपोर्ट भेजें। ऐसी ट्रायसकिल रिप्लेस करा दी जायेंगीं। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल परिसर में राज्य के दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतियोगिता एवं उन्हें खेलने के अवसर उपलब्ध कराने के लिये कैलेण्डर निर्धारित करने का सुझाव दिया। साथ ही निराश्रित निधि से ग्वालियर में दिव्यांगों के सहायतार्थ धन उपलब्ध कराने की मांग रखी।

आयुक्त दिव्यांगजन कल्याण डॉ. खेमरिया ने कहा कि विभाग के पास दिव्यांगों के लिये धन की कमी नहीं है। अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय मद एवं सीएसआर मद से धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने सरकारी दफ्तरों को सुगम भारत अभियान के तहत दिव्यांग फ्रेंडली बनाने पर भी बल दिया। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत, एडीएम सी बी प्रसाद, प्रभारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विनोद सिंह, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं जिले के एसडीएम मौजूद थे।

*कलेक्टर ने सिविल सर्जन का रोका वेतन*

जिला चिकित्सालय मुरार में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को हर माह समय पर मानदेय न मिलने की शिकायत को कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस लापरवाही पर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर के शर्मा का वेतन आहरित न करने का आदेश जारी किया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि जिला चिकित्सालय के आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर मानदेय भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

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