जबलपुर: नरवाई जलाने पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जिले की गोरखपुर तहसील के अंतर्गत नौ व्यक्तियों पर 22 हजार 500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह के अनुसार नरवाई जलाने के दोषी प्रत्येक व्यक्ति पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इनमें ग्राम पड़ुआ के सत्तू सिंह और फूल बाई पटेल, ग्राम बमुरहा हिनौता की छोटी बाई, ग्राम छीतापार के दालचंद, ग्राम कूड़ा के सुरजीत सिंह, ग्राम पिण्डरई की चम्पा बाई तथा ग्राम जमुनिया के मानकुंवर, राजेन्द्र कुमार, सर्पेश कुमार एवं ऋषि कुमार पटेल शामिल हैं।
