धोखाधड़ी पर तीन साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रकिशोर बारपेटे की अदालत ने फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने के आरोपी जबलपुर निवासी विनोद सेन को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि फरियादी मनीष दुबे व अशोक बचानी ने छह फरवरी 2025 को पुलिस में शिकायत की थी। उनका आरोप था कि उनकी कृषि भूमि सगड़ा में स्थित है। इसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया था। किंतु नामांतरण नहीं कराया था। इसलिए राजस्व अभिलेखों में विक्रेता लक्ष्मण सिंह ठाकुर का नाम दर्ज चला आ रहा था। इसी बीच लक्ष्मण की पत्नी पुरखन बाई ने अपना नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज करा लिया। पतासाजी करने पर तथ्य सामने आया कि आरोपी विवेक सेन ने भूमि हड़पने की साजिश रची है। उसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। नगर निगम में शिकायत पर सच्चाई सामने आ गई। जिसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई।

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