जबलपुर: सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनपुर संस्था में समर्थन मूल्य का अवैध लाभ दिलाने के इरादे से किसानों के फर्जी पंजीयन कर 97,41,162 रुपये की शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने हेराफेरी की गई। मामले में सिहोरा पुलिस ने समिति प्रबंधक समेत ऑपरेटर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।पुलिस के मुताबिक ब्रिजेश कुमार जाटव, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मझौली ने लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषक पंजीयन के लिए सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनपुर संस्था निर्धारित किया गया था।
ई-उपार्जन पोर्टल पर पर संस्था सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनपुर की स्थापना की जाकर पंजीयन का कार्य 15 सितम्बर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक किया गया। पंजीयन केंद्र के माध्यम से 2763 किसानों का पंजीयन किया गया। किसान पंजीयन के लिए निर्धारित अंतिम 10 अक्टूबर 2025 को रात 10 बजे से 12 बजे की बीच 24 किसानों का फर्जी पंजीयन किया गया। फर्जी पंजीकृत किसानों के नाम पर भूमि नहीं होने के उपरांत भी पंजीयन किया गया, ताकि समर्थन मूल्य का अवैध लाभ फर्जी पंजीकृत किसानों को दिलाया जा सके।
ई-उपार्जन पोर्टल के अनुसार फर्जी पंजीकृत 24 किसानों का कुल पंजीकृत रकवा 88.05 हेक्टेयर है। तहसील मझौली के लिए प्रति हेक्टेयर धान की उत्पादकता 46.7 क्विंटल है। उक्त 24 किसानों के पंजीकृत रकवे में 4111.93 क्विंटल धान, जिसका कुल समर्थन मूल्य राशि रूपये 97,41,162 रूपए विक्रय किए जाने के उद्देश्य से फर्जी किसान पंजीयन कराया गया। इस प्रकार सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनपुर के समिति प्रबंधक अखिलेश कुमार पटेल एवं ऑपरेटर श्रीमती अनुराधा पटेल के द्वारा शासन के साथ धोखाधड़ी एवं छलपूर्वक कार्य करते हुये 97,41,162 रुपये की शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किसानों के फर्जी पंजीयन किये गये। समिति प्रबंधक अखिलेश कुमार पटैल एवं ऑपरेटर श्रीमति अनुराधा पटैल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
