
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जनशिक्षक एवं ब्लॉक एकाडमिक को-ऑर्डिनेटर (बीएसी) की नियुक्ति को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। प्रतिनियुक्ति के लिए आयुसीमा से जुड़े मामले में जस्टिस अमित सेठ की अवकाशकालीन एकलपीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण, राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक, कलेक्टर जबलपुर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जबलपुर निवासी अजय सिंह, संतोष झरिया, संजय केशरवानी व अन्य की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता जनशिक्षक के पद कार्यरत हैं। दिसंबर 2025 को जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र जबलपुर के द्वारा संशोधित आदेश जारी किया। इसमें जिले के अंदर समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के सभी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। दलील दी गई कि दो अलग-अलग आदेशों में उक्त पदों के लिए उच्चतम आयु सीमा 52 एवं 56 रखी गई है। आयुक्त लोक शिक्षण संस्थान भोपाल के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि जनशिक्षक की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति नहीं मानी जाएगी एव इनके लिए प्रतिनियुक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दलील दी गई कि जो पहले से प्रतिनियक्ति पर कार्य कर रहे हैं, उनके पदों को रिक्त कैसे दिखा सकते हैं।
