डीजीपी सहित अन्य से जवाब तलब, टीआई की वेतन वृद्धि रोकने का मामला

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने एक थाना प्रभारी की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने पर रोक लगा दी है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने विभागीय जांच के साथ रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही एकलपीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी और आईजी भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
दरअसल भोपाल निवासी भगवान दास बीरा की ओर से बताया गया कि विदिशा में गांजा तस्करों को पकड़ने वाली पुलिस टीम पर हमला हुआ था।

याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने समय पर मामले में कार्रवाई नहीं की। जनवरी 2020 को चार्जशीट दी गई। बाद में आईजी ने संचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी। याचिका में दलील दी गई कि चूंकि टीआई एक गजटेड पोस्ट है, इसलिए नियमानुसार आईजी उन्हें दंडित नहीं कर सकते। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई के दौरान विभागीय जांच के रिकॉर्ड पेश करने के साथ ही उक्त निर्देश दिये।

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