पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 17-17 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया करोड़ों का जुर्माना, बढ़ीं मुश्किलें

नई दिल्ली/इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान सुनाया। यह पूरा मामला सऊदी अरब से मिले एक महंगे ‘बुलगारी ज्वेलरी सेट’ को सरकारी खजाने (तोशाखाना) से बेहद कम दाम पर खरीदने और उसे ऊंचे दामों पर बेचने से जुड़े भ्रष्टाचार से संबंधित है।

अदालत ने अपने फैसले में इमरान खान और बुशरा बीबी पर आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। सजा के साथ-साथ दोनों दोषियों पर 1.64 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने की स्थिति में अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इमरान खान अगस्त 2023 से ही विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं और हाल ही में उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट केस में भी 14 साल की सजा सुनाई गई थी। इस नए फैसले ने उनकी रिहाई की उम्मीदों को करारा झटका दिया है।

सजा के ऐलान के तुरंत बाद इमरान खान की कानूनी टीम ने इस फैसले को पक्षपाती बताते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है। वकीलों का तर्क है कि तोशाखाना-1 मामले में पहले ही हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी, इसलिए वे इस दूसरे फैसले के खिलाफ भी ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। पाकिस्तान की राजनीति में इस फैसले के बाद भारी गहमागहमी है, क्योंकि पीटीआई समर्थकों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। फिलहाल, बुशरा बीबी को भी जेल में ही रखा गया है और दोनों की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।

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