चेक बाउंस के आरोपी को छह माह की सजा

जबलपुर: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डॉ गौरव गर्ग की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी छिंदवाड़ा निवासी शुभम बन्दे को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। परिवादी जबलपुर निवासी अंकुर श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता जीएस ठाकुर, अरुण भगत, शिवमोहन बघेल व राजेश चौहान ने दलील दी कि अभियुक्त ने चायपत्ती खरीदी थी। इसके भुगतान के लिए जो चेक जारी किए वो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। सजा के अलावा कोर्ट ने प्रतिकर की राशि का भुगतान करने भी कहा है।

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15 तोला गोल्ड, 8.5 लाख कैश ले गए चोर

Fri Dec 19 , 2025
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