जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने सीएमओ का प्रभार देने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने कलेक्टर, सीएमएचओं सतना व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।सतना के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विजय कुमार अरख की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा।
उन्होंने बताया कि वर्तमान जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2025 को सीएमओ का प्रभार डॉ मनोज शुक्ला को दे दिया। दलील दी गई कि प्रभार देने का अधिकार कलेक्टर को है। सीएमएचओ ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह आदेश जारी किया है। यह तर्क भी दिया गया कि डॉ शुक्ला याचिकाकर्ता से जूनियर है।
