रायसेन कलेक्टर सहित अन्य से जवाब तलब
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने 132 केवी ट्रांसमिशन मंडीदीप-नाहर लाइन बिछाने के कार्य पर रोक लगा दी। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में लंबित आवेदन के निराकरण तक भी यह व्यवस्था जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दौलतराम इंजीनियरिंग सर्विस रायसेन के डायरेक्टर पुलकित शर्मा व रायसेन कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
दरअसल रायसेन की नाहर पॉली फिल्म्स को 417.96 करोड़ रुपये की लागत से 5.1 किलोमीटर लंबी सेकंड सर्किट स्ट्रिंगिंग (132 केवी) मंडीदीप-नाहर लाइन बिछाने का कार्य प्रदान किया गया है। यह गौहरगंज तहसील के गाँव सरकियाए सिमरई और इतायकलां से होकर गुजरती है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनएस रूपराह ने दलील दी कि यह विद्युत लाइन कुछ खुले भू-भागों से गुजर रही है।
इसमें दौलतराम इंजीनियरिंग सर्विसेज की भूमि भी शामिल है, जिसके ऊपर लगभग 20 मीटर की ऊँचाई से गुजर रही है। दौलतराम इंजीनियरिंग ने अपने परिसर में कुछ खंभे खड़े करना शुरू कर दिया है, जो उक्त विद्युत लाइनों में बाधा उत्पन्न करेंगे। याचिकाकर्ता ने गौहरगंज में एक सिविल वाद दायर किया है, जो कि लंबित है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
