
रतलाम। जिले में चोरी छिपे उर्वरक का अवैध परिवहन किया जा रहा हैं। सूचना पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक वाहन को रोका। जब दल ने वाहन की जांच की तो उसमें उर्वरक भरा हुआ था।
जिले के बाजना क्षेत्र मे रात्रि मे एक टाटा पिकअप 407 वाहन क्रमांक एमपी 13 जीबी 6335 में उर्वरक के अवैध परिवहन किया जाना प्रशासनिक टीम द्वारा पकड़ा गया । कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक द्वारा प्रकरण में एफ आई आर दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। प्रकरण में अभियुक्त मुकेश पारगी, भरत खदेड़ा, सुरेश अग्रवाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पुलिस थाना बाजना में दर्ज किया गया है।
दो फर्म के उर्वरक लाइसेंस निलंबित
उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पिपलौदा द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मैसर्स न्यू शिव शक्ति कृषि सेवा केन्द्र सुखेडा एवं मैसर्स दुर्गा बीज भण्डार सुखेडा विकास खण्ड- पिपलौदा जिला रतलाम का राजस्व एव कृषि विभाग के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्टाक पंजी उर्वरक निरीक्षक द्वारा सत्यापित नहीं पाई जाने, बिल बुक का अवलोकन नहीं कराये जाने, स्टाक सूची, भाव सूची स्पष्ट दिखाई न देने, फर्म का बोर्ड निर्धारित स्थान पर नहीं पाये जाने, उर्वरक का पीओएस मशीन एवं भौतिक रूप से मिलान न होना, फर्म पर उर्वरक लाइसेंस प्रदर्शित न होना, मासिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित न भेजने इत्यादि कमियां पाये जाने एवं कृषक सुन्दरलाल आंजना ग्राम जेठाना विकास खण्ड- पिपलौदा तथा कृषक गोविंद आंजना ग्राम जेठाना विकास खण्ड पिपलौदा द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर यूरिया (45 किलो प्रति बोरी) की निर्धारित दर के विरूद्ध अधिक राशि लेकर रू. 380/- में विक्रय किये जाने के फलस्वरूप लाइसेंस अथॉरिटी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा मैसर्स न्यू शिव शक्ति कृषि सेवा केन्द्र सुखेडा विकास खण्ड- पिपलौदा एवं मैसर्स दुर्गा बीज भण्डार सुखेडा विकासखण्ड पिपलोदा जिला रतलाम के उर्वरक लाइसेंस को आगामी आदेश होने तक निलंबित कर दिया गया है।
