
रतलाम। शहर की हाट की चौकी क्षेत्र के एक कबाड़ के गोदाम में अचानक रात में आग लग गई। अब धीरे-धीरे इतनी तेज हो गई की 3 किमी दूर से आग की लपटे और धूएं का गुबार लोगों ने देखा।
शहर के बीचो-बीच स्थित हाट रोड स्थित लच्छू कबाड़ा के गोडाउन पर देर रात लगभग 12 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटे कई ऊंची ऊंची दिख रही थी और धुआं पूरे शहर में फैल रहा था।
गनीमत रही कि आग आसपास घरों में आग नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। आग की सूचना पर एसडीएम, तहसीलदार के प्रशासनिक अधिकारी, सीएसपी सहित थाना प्रभारी पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंच गए थे और आग बुझाने का प्रयास करने में जुटे रहे। देर रात 12 बजे लगी आग इतनी भीषण थी कि देर सुबह तक आग पर काबू नहीं हो पाया गया था। दमकल की करीब 30 फायर लॉरियां आग पर काबू करने के लिए पहुंची। फायर बिगे्रड की टीम ने घंटों की मशक्कत कर आग पर काबू पाया।
धमकों से डरे क्षेत्रवासी:आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटे और धुएं का गुबार दूर तक देखा गया। मौजूद नागरिकों के अनुसार गोदाम में धमाके भी हुए। इससे क्षेत्र के नागरिक डर गए। बताया जा रहा है कि कबाड़ा गोदाम के अंदर एक गैस की टंकी भी रखी गई थी, जिससे वेल्डिंग का काम होता था। सूत्रों के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए 38 से फायर लॉरियों का उपयोग हुआ हैं। पुलिस के अनुसार आग लगने के कारणों का पता लगया जा रहा हैं।
कबाड दुकान मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
कबाड़ की दुकान में आगजनी की घटना घटित होने के बाद कबाड दुकान मालिक दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरुद्ध दीन दयाल नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। फायर इंस्पेक्टर ब्रजेश कुशवाह नगर पालिका निगम रतलाम के द्वारा दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरूद्ध इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया। बताया गया कि वार्ड क्रमांक 48 हाट रोड स्थित कबाड़ा की दुकान 11 दिसंबर को रात्रि करीब 12.30 बजे आग लगने की घटना घटित हुई। नगर निगम द्वारा जांच उपरान्त ज्ञात हुआ की कबाड दुकान के मालिक के पास फायर एनओसी नहीं थी। इनकी दुकान/ गोडाउन शहर के मध्य होने से कोई भी अप्रिय घटना / जनहानि संभावना बनी रहती हैं। उक्त घटना में काफी तीव्र गति से गोडाउन में आग लगी थी। अनावेदक दिनेश सोलंकी कबाड़ दुकान/गोडाउन संचालक के द्वारा अपनी गोडाउन मे ज्वलनशील पदार्थ को रोकने के लिए कोई साधन अग्निशामक यंत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी। उक्त घटना से मानव जीवन संकट उत्पन्न हुआ। एवं नगर पालिका निगम की एनओसी की शर्तों का उल्लंघन किया जो प्रथम दृष्टया अनावेदक दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरूद्ध अपराध धारा 287 बीएनएस के तहत पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
