सागर में पुलिस वाहन हादसा: देर रात 12 से सुबह 5 बजे तक लंबी दूरी की यात्रा पर रोक लगी

भोपाल। पुलिस महानिदेशक मप्र कैलाश मकवाणा ने देर रात पुलिस वाहन दुर्घटना से बचाव को लेकर जरुरी निर्देश जारी किया है. बुधवार को सागर जिले में बी.डी.डी.एस. वाहन की एक ट्रक से आमने-सामने भीषण दुर्घटना हुई, इस हादसे में 4 पुलिस आरक्षक घटनास्थल पर ही दिवंगत हो गये. हादसे में गंभीर रूप से घायल एक आरक्षक को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से बेहतर इलाज के लिए तत्काल नई दिल्ली अस्पताल भेजा गया. यह बी.डी.डी.एस. वाहन बालाघाट में नक्सल विरोधी ड्यूिटी के बाद मूल इकाई मुरैना लौट रहा था, जो बालाघाट से मंगलवार को देर शाम रवाना हुआ था.

डीजीपी मकवाणा ने हादसे को लेकर कहा कि पूर्व वर्षों में भी यह देखा गया है कि देर रात्रि वाहन चालन में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान वाहन चालक थक जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है.इकाई स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि वाहन की कंडीशन ठीक हो, वाहन चालक चालन के लिए अधिकृत हो और उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो.

डीजीपी ने निर्देशित किया है कि रात्रि गश्त, पुलिस थानों की रात्रि में आकस्मिक विजिट या चेकिंग, आकस्मिक परिस्थिति जिसमें किसी घटनास्थल पर तात्कालिक रूप से पहुंचने की आवश्यकता हो या तत्काल कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करने/आकस्मिक व्ही. व्ही.आई.पी. विजिट के दौरान फोर्स मूव्हमेंट करना हो, को छोड़कर यथासंभव देर रात्रि 12 से प्रातः 5 बजे तक अत्यावश्यक होने पर ही यात्रा की जावे. यदि लंबी दूरी की यात्रा हो तो रास्ते में पड़ने वाली पुलिस इकाईयों में वाहन चालक को पर्याप्त विश्राम दिलाया जावे.

मकवाणा ने कहा है कि इकाई के रक्षित निरीक्षक, प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष, सूबेदार मेजर सहित को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कड़ाई से पालन करें.

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