अवैध कॉलोनी बनाई, 51 भूखण्ड अवैधानिक ढंग से बेचे

एफआईआर दर्ज
जबलपुर: अधारताल थाना अंतर्गत पिपरिया बनियाखेडा में अवैध रूप से कॉलोनी बनाई और 51 भूखण्ड अवैधानिक ढंग से विक्रय किया गया। मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।पुलिस के मुताबिक ग्राम पिपरिया बनियाखेडा महाराजपुर तहसील पनागर में बृनदावन कुशवाहा पिता शंकर लाल कुशवाहा निवासी अमखेरा रोड बस्ती नं. 1 गोहलपुर द्वारा कॉलोनी बनाई।

भूमि खसरा नम्बर. 304/2 रकबा 1.044 हेक्टेयर भूमि को भू. खण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया। मामले की जांच जिला प्रशासन द्वारा कराई गई। बिल्डर को नोटिस जारी करते हुए कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी व्दारा जारी विकास अनुज्ञा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व्दारा जारी डायवर्सन आदेश की प्रति, नगर एवं ग्राम निवेश व्दारा स्वीकृत अभिन्यास की प्रति, भोपाल स्थित रेरा कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र जवाब के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

बिल्डर व्दारा कारण बताओ प्राप्त किया था लेकिन नियत पेशी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। नियत पेशी को उपस्थित न होने पर पुन: नोटिस जारी हुआ। लेकिन उसके व्दारा जवाब एवं साक्ष्य पेश नही किया गया। जांच में पाया गया कि बिल्डर ने अवैध कलोनी निर्माण किया। साथ ही51 भू. खण्ड अवैधानिक ढंग से विक्रय किया है।

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