जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें याचिकाकर्ता को सीनियर एकाउंटेंट क्लर्क कैश का प्रभार वापस ले लिया गया था। कोर्ट ने कहा िक याचिकाकर्ता उक्त पद पर बने रहकर दायित्व निभाएगा। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने कलेक्टर शहडोल, लोक निर्माण विभाग रीवा के चीफ इंजीनयिर, कार्यपालन यंत्री सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
शहडोल निवासी सलीम खान ने याचिका दायर कर बताया कि विभाग ने 31 जनवरी 2025 को एक आदेश जारी कर उसे सीनियर एकाउंटेंट क्लर्क कैश का प्रभार सौंपा था। एक अन्य कर्मी उमाकांत मिश्रा के निवेदन पर प्रभारी मंत्री ने नोटशीट जारी की। इसके बाद विभाग ने 23 मई को उक्त आदेश में संशोधन कर याचिकाकर्ता से प्रभार वापस ले लिया। इसलिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
