जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षक को तृतीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिये है। जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने डीईओं जबलपुर को इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी है।
जबलपुर निवासी शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूल में कार्यरत शिक्षक राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से अधिवक्ता रोहिणी प्रसाद तिवारी एवं अशोक कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक नियुक्ति से 30 वर्ष की सेवा के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देने का प्रावधान है। डीईओ व अन्य को अभ्यावेदन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
