जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जबलपुर के सीईओं को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता कर्मी को वेतनवृद्धि का लाभ देने पर निर्णय लें। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी है।
दरअसल जबलपुर निवासी जागेश्वर प्रसाद अवस्थी की ओर से अधिवक्ता सुघोष भमोरे व निशांत मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता प्रभारी ब्रांच प्रबंधक के पद पर पदस्थ है। याचिकाकर्ता की वेतनवृद्धि लंबित है। याचिकाकर्ता ने बैंक प्रबंधन को कई बार अभ्यावेदन दिया, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
