सीबीआई ने 1989 के रुबिया सईद अपहरण मामले में ‘फरार’ आरोपी को किया गिरफ्तार

श्रीनगर, (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद की पुत्री रुबिया सईद के 1989 के हाई-प्रोफ़ाइल अपरहण के मामले में एक “भगोड़े” को गिरफ़्तार किया है।

सीबीआई ने सोमवार को गिरफ़्तार “भगोड़ा” शफ़ात अहमद शांगलू 35 साल पुराने इस मामले में वांछित था।

उन्होंने कहा कि शांगलू को श्रीनगर से गिरफ़्तार किया गया। उसके खिलाफ 1989 के दौरान रणबीर पीनल कोड और आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) (टाडा) अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसने यासीन मलिक और दूसरों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। सीबीआई ने कहा कि भगोड़े पर 10 लाख रुपये का इनाम था। उसे कानून के मुताबिक तय समय के अंदर जम्मू की टाडा की अदालत में पेश किया जाएगा।

गौरतलब है कि जिस समय सुश्री रुबिया को अगवा किया गया था, उस समय वह एक मेडिकल इंटर्न थीं। सुश्री रुबिया को आठ दिसंबर, 1989 को श्रीनगर में अगवा कर लिया गया था। सुश्री रुबिया के पिता मुफ़्ती सईद के वीपी सिंह सरकार में गृह मंत्री का पद संभालने के ठीक छह दिन बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया था।

जम्मू- कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) ने कुछ ही घंटों में एक स्थानीय अखबार को कॉल करके अपहरण की ज़िम्मेदारी ले ली थी। केंद्र सरकार के जेल में बंद पांच आतंकवादियों को छोड़ने पर राज़ी होने के बाद सुश्री रुबिया को पांच दिन बाद रिहा कर दिया गया था।

 

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