प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों के मामले की सुनवाई टली

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के समक्ष प्राइवेट नर्सिंग कालेज आल इंडिया एसोसिएशन के मामले में सोमवार को सुनवाई टल गई। युगलपीठ ने उक्त मामले की सुनवाई नियमित बेंच में किये जाने के निर्देश दिये है। संभवत: इसी सप्ताह उक्त मामले में सुनवाई हो।

दरअसल दायर मामले में आरोप है कि गलत तथ्य पेश कर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से अपने पक्ष में फैसला करा लिया है। ऐसे छात्रों को भी जीएनएम की विशेष परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है, जो सीबीआई की जांच में अनसुटेबल पाए गए हैं। इस आदेश को वापस लिया जाए। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने याचिका में कहा कि पूर्व में कुछ छात्रों की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि उनके कॉलेज के निरीक्षण हो चुके हैं। इसमें उन कालेजों को क्लीन चिट भी मिल गई है। इसके बावजूद उन्हें जीएनएम की विशेष परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है। इस पर न्यायालय ने उक्त छात्रों को विशेष परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी। याचिका में कहा गया कि उक्त मामले में राज्य नर्सिंग काउंसिल की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई और न ही यह बताया कि इन छात्रों में सीबीआई की जांच में अनसुटेबल पाए गए कालेजों के छात्र भी शामिल हैं। इसके चलते अनसुटेबल कालेजों के छात्रों को भी विशेष परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई। तर्क दिया गया कि इस आदेश के चलते बिना शिक्षा व प्रैक्टिकल ज्ञान वाले छात्रों के नर्सिंग प्रोफेशन में आने की आशंका है। हाईकोर्ट के पूर्व आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया।

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