संयुक्त दल करेगा दस्तावेज़ और भूमि की गहन जांच,12 तक सत्यापन

जबलपुर: जिले में ई-उपार्जन पोर्टल पर इन श्रेणी के किसानों के अनुबंध दस्तावेज़ अपलोड न पाए जाने और फर्जी पंजीयन की आशंका को देखते हुए कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने जिले के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और उप वन मंडल अधिकारियों को समर्थन मूल्य पर धान और मोटा अनाज बेचने के लिए पंजीकृत सिकमी, बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों का 12 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से सत्यापन पूरा करने निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि खाद्य, सहकारिता और राजस्व विभाग का संयुक्त दल पंजीयन केंद्रों पर जाकर किसानों द्वारा प्रस्तुत अनुबंध दस्तावेजों की भौतिक सत्यता की गहन जांच करेगा। दल न केवल पोर्टल पर दर्ज रकबे और फसल का मिलान प्रस्तुत अनुबंध से करेगा, बल्कि मूल भूमि स्वामी से संपर्क कर यह पुष्टि भी करेगा कि भूमि वास्तव में सिकमी या बटाई पर दी गई है या नहीं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि केवल सत्यापित किसान ही समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कर पाएंगे।
15 दिसम्बर तक नहीं खरीदी जाएगी इनसे धान
जिले में 1 दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, लेकिन कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सिकमी, बटाईदार और वन पट्टाधारी श्रेणी के किसानों से 15 दिसम्बर तक धान खरीदी नहीं की जाएगी। खरीदी केंद्र प्रभारियों को जारी निर्देश में बताया गया है कि इन किसानों का पुनः सत्यापन किया जाना आवश्यक है, जो 12 दिसम्बर तक पूरा होगा। इसके बाद ही इन श्रेणी के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जाएगा।

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