नीट पीजी काउंसिलिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, दिशानिर्देश जारी

भोपाल। प्रदेश में नीट एमडी/एमएस 2025 के लिए राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी और निजी दोनों प्रकार के मेडिकल कॉलेजों की राज्य कोटा सीटों पर प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी को पंजीकरण से पहले प्रोफाइल निर्माण और प्रवेश नियमों को ध्यान से पढ़ना होगा। पंजीयन तभी मान्य होगा जब एक हजार एक सौ रुपये की फीस जमा हो जाएगी। जिसे वापस नहीं किया जाएगा। पंजीकरण समय सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा और तकनीकी कारणों से समय बढ़ाया नहीं जाएगा। काउंसिलिंग के हर चरण में अभ्यर्थी को महाविद्यालय और विषयों के विकल्प भरकर उन्हें लॉक करना अनिवार्य होगा। इसके लिए सौ रुपये पोर्टल शुल्क देना होगा।

अपग्रेडेशन चुनने पर फिलहाल नहीं देना होगा बंध पत्र

प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को निर्धारित फीस ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करनी होगी। बैंक खातों में पर्याप्त राशि रखना आवश्यक बताया गया है। पहले चरण में प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थियों को केवल निजी कॉलेजों की 50 प्रतिशत ओपन सीटों पर ही मौका मिलेगा। आवंटन के बाद अभ्यर्थी को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए स्वयं कॉलेज में उपस्थित होना होगा। अपग्रेडेशन का विकल्प चुनने पर ग्रामीण सेवा बंध पत्र तुरंत जमा नहीं करना होगा, लेकिन इसके लिए नोटराइज्ड शपथपत्र देना आवश्यक होगा।

अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे पंजीयन के बाद अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और व्यक्तिगत जानकारी किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें। काउंसिलिंग प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन के पोर्टल dme.mponline.gov.in पर ही संचालित होगी। सभी ओटीपी व ईमेल उसी मोबाइल नंबर और ईमेल पर आएंगे जो नीट परीक्षा के दौरान दर्ज किए गए हैं.

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