सडक़ ठेका आवंटन मामले में कोर्ट सख्त

छिंदवाड़ा निगमायुक्त से जवाब तलब
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सडक़ ठेका आवंटन को चुनौती देने वाले मामले को सख्ती से लिया। युगलपीठ ने मामले में नगर निगम आयुक्त छिंदवाड़ा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

दरअसल मामला मामला अपेक्षाकृत योग्य निविदाकर्ताओं के स्थान पर अयोग्य और अनुभवहीन निविदाकर्ता को ठेका स्वीकृत किए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है। जवाब पेश करने के लिए दो दिसंबर तक का समय दिया गया है। याचिकाकर्ता यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से अधिवक्ता विठ्ठलराव जुमड़े ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि पहाड़ी इलाके में सडक़ निर्माण की निविदा अप्रैल 2025 में निकाली गई थी। जिस अर्णव इंटरप्राइजेस कंपनी की निविदा स्वीकार कर ली गई, उसने अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

यही नहीं रेट भी अधिक कोट किया था। इसके बावजूद 17 अक्टूबर को ठेका स्वीकृत कर वर्क आर्डर जारी कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से जुलाई माह में आपत्ति दर्ज करा दी गई थी। लेकिन उस आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है।

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