
सिंगरौली। राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन व आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टाधिकार प्रदान करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है।
अभियान 13 दिसम्बर तक चलेगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा राजस्व विभाग ने संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बीएलसी और एएचपी घटकों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने 1984 के म.प्र. नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए पात्रता तिथि को 31 दिसम्बर 2020 निर्धारित किया है। इस तिथि तक सरकारी, नगर निकाय या विकास प्राधिकरण की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज ऐसे आवासहीन परिवार पट्टाधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे। ननि अध्यक्ष देवेश पाण्डेय ने निगम अधिकारियों को चर्चा उपरांत कहा कि ननि क्षेत्र के समस्त पात्र भूमिहीन व्यक्ति को पट्टा वितरण की कार्यवाही शीघ्र ही कराई जाए। इसके साथ ही सर्वे की कार्यवाही की जाए, जिससे राज्य शासन की मंशा अनुरूप लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ हर एक पात्र हितग्राही को मिले, इसके लिए शिविरो का आयोजन कर पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।
