
सतना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2025 में एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता बरते जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा एक बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र 67 रामपुर बाघेलान के मतदान केन्द्र क्रमांक 78 सिजहटा के लिए बीएलओ प्राथमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिजहटा योगेन्द्र मिश्रा को नियुक्त किया गया था। जिन्होंने अपने कार्य में लापरवाही बरती।
अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 67 रामपुर बाघेलान द्वारा मतदान केन्द्र क्रमांक 78 सिजहटा के प्राथमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिजहटा योगेन्द्र मिश्रा को बीएलओ नियुक्त कर निर्वाचन से संबंधित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन एसआईआर का कार्य नहीं किया जा रहा है। मतदान केन्द्र के एसआईआर का कार्य अवरूद्ध होने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली एवं एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीनता बरती जाने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत बीएलओ प्राथमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिजहटा योगेन्द्र मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री मिश्रा का मुख्यालय कार्यालय विकासख्ण्ड शिक्षा अधिकारी रामपुर बघेलान नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री मिश्रा को मूलभूत नियम-53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता दिया देय होगा।
