
भोपाल।भारतीय किसान संघ ने मध्यप्रदेश सरकार को लिखित पत्र देकर कहा है कि उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में लैंड पुलिंग एक्ट समाप्त हो और इसके लिए संघ को मध्यप्रदेश सरकार का जारी गोलमाल आदेश स्वीकार नहीं है।
राज्य सरकार के नगरीय विकास व आवास विभाग के द्वारा जारी आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा कि सरकार से वार्ता में किसान संघ ने लिखित पत्र देकर स्पष्ट किया था कि सिंहस्थ क्षेत्र में लैंड पुलिंग एक्ट समाप्त हो। उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र से नगर विकास योजना (टीडीएस 8,9,10,11) लैंड पुलिंग एक्ट का गजट नोटिफिकेशन रद्द किया जाए व पूर्व की तरह सिंहस्थ आयोजित किया जाए। इसके अलावा उज्जैन में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापिस लिए जाए और सिंहस्थ क्षेत्र में कोई भी स्थाई निर्माण न हो।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष आंजना ने बयान में बताया कि सरकार से बात धारा खत्म करने की थी, जारी आदेश में कहे नियम तो उलझाने की बात है। सरकार से प्रतिनिधिमंडल की जो बात हुई थी, उसमें लैंड पुलिंग एक्ट निरस्त होना था यानि स्कीम 8, 9, 10 और 11 खत्म करके धारा 50 (1) को निरस्त करना था। जो संशोधन किया गया है, उससे तो लगता है कि किसानों को फंसाया और उलझाया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो किसान संघ फिर से अपनी पुरानी आंदोलन वाली व्यवस्था पर चला जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
उन्होंने कहा कि हमारी शुरू से मांग रही है कि जैसा सिंहस्थ पूर्व में होता रहा है, वैसे ही किया जाए। इसमें यूडीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का दखल क्यों किया जा रहा है। टीएनसीपी धारा 50, 12(क) किसानों को मंजूर नहीं है। इससे लगता है कि सरकार की मंशा लैंड पुलिंग कानून को निरस्त करने की दिशा में ठीक नहीं है।
किसानों के भारी विरोध के चलते मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पिछले दिनों इस एक्ट को निरस्त करने की घोषणा की थी। इसके बाद जारी किए गए दिशानिर्देशों के बाद श्री आंजना का ये बयान आया है।
