इछावर. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एमके वर्मा द्वारा डोडा चूरा बेचने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड दिया गया है. शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री रेखा चौरसिया द्वारा की गई. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मनोहर मेवाड़ा के घर के सामने डोडा चूरा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया था. आरोपी की तलाशी लेने पर साढ़े 10 किलोग्राम तथा डोडा चूरा बरामद किया गया था. बहस के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी मनोहर पिता अनारसिंह मेवाड़ा को दोषी पाते हुए एनडीपीएस अधिनियम में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है.
डोडा चूरा बेचने वाले का 5 वर्ष का कारावास
