एचएसआरपी नंबर प्लेट के बिना नहीं बनेगा पीयूसी सर्टिफिकेट

जबलपुर: शहर और ग्रामीण इलाकों में चल रहे उन सभी वाहनों पर अब सख्ती की तैयारी है, जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब ऐसे वाहनों से संबंधित कोई कार्य परिवहन कार्यालय में नहीं किया जाएगा।परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि जिन वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन्हें पीयूसी प्रमाण पत्र, आरसी (पंजीयन प्रमाणपत्र) से जुड़ी सेवाएं, जैसे पता परिवर्तन, स्वामित्व परिवर्तन, आरसी विवरण देखना, नया या डुप्लीकेट परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

आरटीओ जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि अब परिवहन सेवाओं का लाभ लेने के लिए जबलपुर में वाहन डीलरों के यहां परिवहन विभाग की टीमें पहुंचकर एनआईसी वाहन पोर्टल पर लंबित मामलों की जांच कर रही हैं। अब इस अभियान को और तेज किया जाएगा। विभाग ने डीलरों को निर्देशित किया है कि वे अपने स्तर पर भी पंजीकृत वाहनों की अद्यतन स्थिति पोर्टल पर दर्ज करें।
छूटे वाहनों पर चलेगा अभियान
परिवहन विभाग ने बताया कि पिछले छह वर्षों में पंजीकृत वाहनों में जिन पर अभी तक एचएसआरपी नहीं लगी है, उन्हें चिह्नित कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी वाहन मालिकों को एचएसआरपी लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और अनुपालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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