17 वाहन चालकों से वसूला गया 62800 रुपए का जुर्माना

छिंदवाड़ा. बिना वैध बीमा, बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र, व्हीएलटीडी, निर्धारित अग्निशमन सिस्टम, फर्स्ट एड किट एवं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप एवं बकाया कर वाले वाहनों के विरूद्ध, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरपैसेंजर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल वाहनों की चैकिंग, बिना हेलमेट, एचएसआरपी एवं मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अन्य कमियों के विरूद्ध आज चौरई क्षेत्र में संचालित हो रहे मुख्यत: स्कूल वाहन एवं अन्य वाहनों की सघन जांच की गई. अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला ने बताया कि इस जांच के अंतर्गत आज परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 28 टीए 1350 मैजिक को बिना वैध परमिट, बीमा, फिटनेस के संचालित पाये जाने पर जप्त कर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया. मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अन्य कार्यवाही में 17 वाहनों से 62800 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई. साथ ही वाहन संचालकों/चालकों को समझाइश दी गईं कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की भी कार्यवाही की जायेगी.

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