सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन से बढ़ी पुलिस प्रमुख कैलाश मकवाना की सेवा अवधि, अब 2026 में होंगे रिटायर

भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिस प्रमुख कैलाश मकवाना अब तय समय से एक वर्ष बाद यानि 1 दिसंबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। राज्य सरकार के गृह विभाग ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप लिया है, जिसके तहत डीजीपी को नियुक्ति की तारीख से न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए।

मकवाना का मूल सेवानिवृत्ति 1 दिसंबर 2025 निर्धारित थी, किंतु अब उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार प्राप्त होगा। गृह विभाग के अपर सचिव आशीष भार्गव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2025 में 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 17 आईपीएस अधिकारियों में मकवाना 16वें क्रम पर हैं।

ज्ञात हो कि कैलाश मकवाना को 1 दिसंबर 2024 को डीजीपी पद पर पदस्थ किया गया था, जिसके आदेश 23 नवंबर 2024 को जारी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश (सिविल याचिका क्रमांक 310/1996) के तहत किसी भी राज्य के डीजीपी को दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करना अनिवार्य है, ताकि पुलिस प्रमुख का कार्य राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और नीतिगत रूप से स्थिर रह सके।

इस निर्णय के साथ अब मध्य प्रदेश पुलिस नेतृत्व में स्थायित्व बना रहेगा। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसे प्रशासनिक निरंतरता और नीतिगत निर्णयों की मजबूती के लिए सकारात्मक कदम मान रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, आगामी एक वर्ष में डीजीपी मकवाना राज्य पुलिस में आधुनिकीकरण, साइबर अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था सुधारों पर विशेष फोकस करने की योजना बना रहे हैं।

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