
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने चयन समिति का गठन कर याचिकाकर्ता सहायक प्रोफेसर को प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन का लाभ देने पर निर्णय लेने के निर्देश दिये है। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी है।
जबलपुर निवासी डॉ. एचएन मिश्रा की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 1996 में याचिकाकर्ता की नियुक्ति डीएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर हुई थी। उन्होंने 28 वर्ष की सेवा पूरी की है, इसलिए वे प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने के हकदार हैं। दलील दी गई कि योग्यता पूरी करने के बावजूद याचिकाकर्ता को पदोन्नति नहीं दी जा रही है। वहीं शासन की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में पदस्थ है, इसलिए उसे प्रमोशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने पूर्व के एक आदेश के न्यायदृष्टांत के आधार पर याचिकाकर्ता को उक्त लाभ देने के निर्देश देते हुए उनके दावे पर उचित निर्णय लेने के निर्देश अनावेदकों को दिये है।
