सीबीआई ने पांच करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मैनेजर सहित सात को सजा सुनाई

सीबीआई ने पांच करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मैनेजर सहित सात को सजा सुनाई

नयी दिल्ली 25 अक्टूबर (वार्ता) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 4 करोड़ 90 लाख रुपये के बैंक धोखाधड़ी के दो दशक पुराने मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

सीबीआई ने शनिवार को यहां बताया कि जांच एजेन्सी की हैदराबाद स्थित अदालत के विशेष न्यायाधीश ने 4 करोड़ 90 लाख रुपये के धोखाधड़ी मामले में कॉर्पोरेशन बैंक की बंजारा हिल्स शाखा के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधन टी. चंद्रकांत को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

जांच एजेन्सी ने बताया कि इस मामले में उनके अलावा कर्ज लेने वाले सी बोस, वी. राजनश्री, कोंडा शेखर रेड्डी, एनवीपी नंदा किशोर और एच. राजा शेखर रेड्डी को कुल 55 हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। सीबीआई ने वर्ष 2004 में बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक टी चंद्रकांत और 16 अन्य लोगों के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपये के हाउसिंग लोन मंज़ूर करने और बांटने के मामले में कॉर्पोरेशन बैंक को धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

जांच के बाद सीबीआई ने वर्ष 2007 में 12 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने सात आरोपियों को दोषी ठहराया और शुक्रवार को उन्हें सज़ा सुनाई।

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